संपत्ति-कर (Property tax) में राहत, एक माह तक मिली छूट

लखनऊ : अब सितंबर तक बढ़ा दी गयी 10 प्रतिशत की गृहकर (Property tax) में छूट। नगर आयुक्त को महापौर संयुक्ता भाटिया ने हिदायत भी दी। पहले ही संपत्तिकर में 10 प्रतिशत की छूट जुलाई तक थी, कोरोना महामारी के संकट को मद्दे नज़र रखते हुए इस समय को करीबन एक महीने तक बढ़ाया गया था जो कि 31 अगस्त को पूर्ण हो गया था, कोंग्रेस पार्षद गिरीश मिश्र ने पिछले कुछ दिनों से महापौर संयुक्ता भाटिया से इस समयोग को और बढ़ने की सिफारिश की।
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नए दरों को इसी वर्ष से लागू किया जाएगा। आवासीय टैक्स और व्यावसायिक सम्पत्तियों के टैक्स के अलावा सामुदायिक केंद्रों का टैक्स (Property tax) भी बढ़ाया जाएगा। तो वही पानी और सीवर के टैक्स में 20-25 % की बढ़ोत्तरी होने की भी खबर है।
AUTHOR- VIPUL SINGH