यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन, इन कर्मचारियों को मिली ऑफिस जानें से छूट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते सरकारी कर्मचारियों के लिए बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय आकर काम करने के लिए कहा गया है। नई गाइडलाइन में दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य संपादित करने की छूट दी गई है। प्रदेश के सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने बताया कि शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
सूचना निदेशक ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शासन ने 13 जनवरी को आदेश जारी किया था कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में समूह ख, समूह ग और समूह घ के 50 प्रतिशत कर्मचारी ही आफिस बुलाए जाएंगे। इसके तहत साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमण के प्रसार में कमी आयी है, ऐसे में अब एक नई गाइडलाइन जारी की गयी है। इसमें गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों को दफ्तर आने से छूट रहेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि समूह ख, समूह ग और समूह घ के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति संबंधी पूर्व में निर्गत गाइडलाइन की व्यवस्था अभी भी पूर्ववत लागू रहेगी।
बता दें कि यूपी में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। पिछले आठ दिनों से मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। 17 जनवरी को प्रदेश में कोरोना के 106616 रोगी थी और अब यह घटकर 86563 रह गए हैं। ऐसे में 20053 सक्रिय केस कम हुए हैं। इन मरीजों में से 84141 रोगी होम आइसोलेशन यानि घर पर अपना इलाज करा रहे हैं। अस्पतालों में 2422 मरीज भर्ती हैं।