नवनीत राणा व रवि राणा को सेशन कोर्ट से राहत नहीं, अब 29 अप्रैल को होगी सुनवाई

मुंबई। अमरावती संसदीय क्षेत्र की सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति एवं विधायक रवि राणा को राजद्रोह मामले में सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। अब उनकी जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी, तबतक दोनों को जेल में ही रहना होगा। सेशन कोर्ट ने इस मामले में खार पुलिस स्टेशन को 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सेशन कोर्ट इसके बाद जमानत के बारे में सुनवाई की तारीख तय करेगा।

नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चंट ने पत्रकारों को बताया कि राणा दंपति की ओर से मंगलवार को सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। उन्होंने कोर्ट से नवनीत राणा तथा रवि राणा की जमानत पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की लेकिन सरकारी वकील प्रदीप धरत ने इसका जोरदार विरोध किया। सरकारी वकील ने कहा कि आरोपितों की जमानत की याचिका बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है, इसलिए मामले की तत्काल सुनवाई सेशन कोर्ट में किस तरह की जा सकती है। इसी वजह से सेशन कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया । रिजवान मर्चंट ने बताया कि कोर्ट ने खार पुलिस को 29 अप्रैल तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, इसके बाद सेशन कोर्ट सुनवाई की तारीख तय करेगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित निजी आवास मातोश्री बंगले पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने, पुलिस तथा राज्य सरकार को चुनौती देने के मामले में खार पुलिस ने 23 अप्रैल को नवनीत राणा तथा रवि राणा को गिरफ्तार किया था। बांद्रा स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद नवनीत राणा के वकील ने सोमवार को हाईकोर्ट में पुलिस की ओर से दर्ज मामले को रद्द करने तथा दोनों को तत्काल जमानत देने के लिए याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने नवनीत राणा तथा रवि राणा को फटकार लगाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद नवनीत राणा के वकील ने आज मंगलवार को सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की लेकिन यहां भी राणा दम्पति को राहत नहीं मिली है। इस समय नवनीत राणा को भायखला महिला जेल में तथा रवि राणा को नईमुंबई स्थित तलोजा जेल में रखा गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button