लखीमपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आशीष मिश्रा की जमानत, 1 हफ्ते में करना होगा सरेंडर

लखीमपुरी-खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ की एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर पीड़ित पक्ष को नहीं सुना।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आशीष मिश्रा को जमानत देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को पीड़ित पक्ष को भी सुनना चाहिए।
SC cancels Ashish Mishra's bail in Lakhimpur Kheri case, directs him to surrender within a week
— ANI Digital (@ani_digital) April 18, 2022
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कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने की किसानों की याचिका पर चार अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
8 लोगों की हुई थी मौत
3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश SIT ने 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था।
इतना ही नहीं एसआईटी के मुताबिक, आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फरवरी में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। जमानत के खिलाफ पीड़ित परिवारों के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। फिर चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।