चारा घोटाला: लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख का लगा जुर्माना

चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा सुनाई गई है। स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया। उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लालू के वकील का कहना है कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी। लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि डोरंडा कोषागार से 139. 35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी।
बता दें कि लालू को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। इनमें फिलहाल लालू बेल पर चल रहे हैं। इनमें भी उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट ने उनको इसमें राहत नहीं दी थी।
किस केस में लालू को हुई कितनी सजा
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े अन्य चार मामलों (दुमका, देवघर और चाईबासा) में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। इसमें उनको कुल 14 साल की सजा हुई है। वहीं जुर्माने के तौर पर उनको अबतक 60 लाख रुपये देने पड़े थे।
चाईबासा से जो पहला मामला (37 करोड़ की अवैध निकासी) था उसमें लालू को पांच साल की सजा हुई थी। देवघर कोषागार से (79 लाख की निकासी) में लालू को 3।5 साल की सजा हुई थी। फिर चाईबासा के दूसरे मामले (33.13 लाख की अवैध निकासी) में उन्हें पांच साल की सजा हुई थी। फिर दुमका कोषागार (3.13 करोड़ की निकासी) के मामले में सात साल की सजा लालू को सुनाई गई थी।