आज रात 12 बजे से पहले ही भर लें ITR, देर हुई तो देना पड़ेगा जुर्माना

नई दिल्ली। इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को सरकार कुछ और दिनों की मोहलत दे सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, सरकार ने शुक्रवार शाम को इस बात को पूरी तरह से साफ़ कर दिया है। इसके फलस्वरूप अब आईटीआर भरने वालों के पास आज रात 12 बजे तक का ही समय है। यानी उन्हें नए साल का जश्न छोड़कर आईटीआर भरने पर ध्यान देना होगा।
खबरों के मुताबिक़ केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।
ऐसे में आईटीआर भरने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अब नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने के बजाय सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काम करना चाहिए।
क्योंकि अगर आईटीआर नही भरा तो नए साल में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसके एवज में आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इन परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो रात 12 बजे से पहले रिटर्न दाखिल जरूर कर लें।
सरकार की ओर से रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने यह अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
बजाज ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने का काम सुचारू रुप से चल रहा है। शुक्रवार को दोपहर तीन बजे तक कुल 5.62 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि को अब तक 20 लाख से ज्यादा संख्या में रिटर्न फाइल किए गए हैं। इसके अलावा इस साल 60 लाख अतिरिक्त रिटर्न दाखिल हुए हैं।