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Lucknow : DGP के पद पर मुकुल गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया है। अदालत ने अविनाश प्रकाश पाठक की इस याचिका को जनहित याचिका मानने से इनकार कर दिया।
याचिका में कहा था कि गोयल वर्ष 2005 में पुलिस विभाग में हुई भर्ती में गड़बड़ी के आरोपी हैं। अविनाश ने इस मामले की शिकायत वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री कार्यालय से की थी। इस पर 23 फरवरी 2018 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरोपों की जांच करने के निर्देश उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव को दिए थे। गृह मंत्रालय के इसी निर्देश का हवाला देते हुए अविनाश ने हाईकोर्ट में मुकुल गोयल की नियुक्ति को चुनौती दी थी।