11 दिन बाद राणा दंपति की जमानत मंजूर, मगर इन शर्तों पर…

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकरों से मस्जिदों में अजान के विरोध में हनुमान चालीसा को लेकर हुए विवाद मामलें में गिरफ्तार किए गए राणा दंपति को आखिरकार जमानत मिल ही गई। मगर, कोर्ट ने राणा दंपति को साफ हिदायत दी है और कुछ शर्ते भी रखी हैं। इन शर्तों की अवहेलना करने की स्थिति में बेल रद्द कर दी जाएगी और राणा दंपति को दोबारा जेल जाना पडेगा। बता दें, नवनीत और रवि पिछले 11 दिनों से जेल में थे।
बता दें, जमानत से पहले ही खबर आई थी कि नवनीत राणा को भायखला जेल से जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया है। कहा गया था कि उनको स्पोंडिलोसिस (Spondylosis) के सीटी स्कैन के लिए वहां ले जाया गया था। लेकिन भर्ती नहीं किया गया था। हालांकि, अब नवनीत के वकील ने दावा किया है कि पहले ऐसा कहा गया था कि नवनीत को जेजे हॉस्पिटल लेकर जाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था।
खबरों के मुताबिक़ सेशन कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर बताई गई शर्तों का उल्लंघन हुआ तो बेल रद्द हो जाएगी, जिसके बाद नवनीत को फिर जेल में ही जाना पड़ेगा।
नवनीत और रवि के वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया है कि आज शाम तक ही दोनों को रिहा किया जा सकता है।
इन शर्तों पर मिली राणा दंपति को बेल
- राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते।
- सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
- जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते हैं।
- राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा।
- अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा, IO इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देगा।
- बेल के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा।
बता दें कि महाराष्ट्र में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। इसका विरोध जताते हुए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राणा परिवार के घर के बाहर प्रदर्शन किया था और पुलिस में शिकायत भी दी थी। इसके बाद राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया था और उनको राजद्रोह का केस रजिस्टर किया गया था।