क्रिसमस और न्यू इयर सेलिब्रेसन पर कोरोना का संकट

लखनऊ, 7 दिसंबर। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए राजधानी में धारा 144 को पांच जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। यह फैसला लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने लिया।
लखनऊ में धारा 144
उन्होंने कहा कि कोरोना के बीते नतीजों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 कमिश्नरेट में पांच जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। इस दौरान विधानभवन और उसके आस पास के एक किमी के दायरे में विशेष सतर्कता रहेगी। वहीं एक किमी के दायरे में इक्का, तांगा, अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावा इंटरनेट मीडिया पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी। इंटरनेट मीडिया पर अफवाहे फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ध्यान रखने योग्य बातें
- बिना मास्क पहने घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर कार्रवाई होगी।
- बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे।
- कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर धार्मिक झंडे, बैनर और पोस्टर नहीं लगाएगा।
- खुले स्थान अथवा मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, बोतल, ज्वलनशील पदार्थ जमा करके नहीं रखेगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाना प्रतिबंधित है।
- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 की कोविड प्रोटोकाल के तहत होगी। कोविड हेल्प डेस्क की बनाना आवश्यक होगी।
- खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार कोविड प्रोटोकाल का पालन करने के साथ ही हेल्प डेस्क भी आवश्यक होगी।
- कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर 50 फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल और जिम खुलेंगे। स्वीमिंग पूल पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
- सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आस पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।